Rajasthan: हाईकोर्ट का अहम फैसला, दूसरी पत्नी से पैदा संतान अनुकंपा नौकरी पाने की हकदार - eOnline Pali

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Sunday, November 20, 2022

Rajasthan: हाईकोर्ट का अहम फैसला, दूसरी पत्नी से पैदा संतान अनुकंपा नौकरी पाने की हकदार

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने यह फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मृतक के बच्चे को नाजायज और वैध में वर्गीकृत करके किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

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