सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: वकील हड़ताल कर किसी अदालत में बाधा नहीं डाल सकते, राजस्थान बार एसो. को अवमानना नोटिस - eOnline Pali

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Tuesday, October 12, 2021

सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: वकील हड़ताल कर किसी अदालत में बाधा नहीं डाल सकते, राजस्थान बार एसो. को अवमानना नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल को लेकर सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशनों की हड़ताल या कोर्ट के कामकाज का बहिष्कार करते हुए वकीलों का अदालती कार्यवाही में भाग नहीं लेना, गैर पेशेवर और अनुचित है।

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